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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The department is taking a strict stance on pending promotion files, giving officials 10 days to submit the cases.

Chandigarh-Haryana News: लंबित पदोन्नति फाइलों पर विभाग सख्त, 10 दिन में केस भेजने का मौका

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चंडीगढ़। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी)-सीएंडवी से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) पदोन्नति मामलों में देरी और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामले और आवश्यक दस्तावेज तय समयसीमा में भेजे जाएं अन्यथा जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग के अनुसार कई जिलों से पदोन्नति केस देर से पहुंचे जबकि कुछ अध्यापकों ने जानबूझकर आवेदन नहीं किया। अब पात्र शिक्षकों को अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन में अपने केस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें गणित, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषयों में 2024 वरिष्ठता सूची के अनुसार 29,613 वरिष्ठता नंबर तक के शिक्षक केस भेज सकते हैं। संगीत व उर्दू में 2011 बैच तक और पंजाबी, कला, विज्ञान व गृह विज्ञान में 2017 बैच तक के जेबीटी शिक्षक आवेदन कर सकेंगे।
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जिन शिक्षकों ने 2025 में पहले ही केस भेज दिया है उन्हें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है लेकिन जिला डिस्पैच नंबर सुरक्षित रखना होगा। पात्र शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक विषयों में भी आवेदन कर सकते हैं। पदोन्नति की योग्यता 2023 के संशोधित सेवा नियमों के अनुसार तय होगी। अब कट-ऑफ तिथि के बाद देरी होने पर संबंधित शिक्षक, स्कूल इंचार्ज या कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।
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