सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The request to expedite the trial of the daughter-in-law accused of murder has been rejected.

Chandigarh-Haryana News: हत्यारोपी बहू का ट्रायल पूरा करने की मांग खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सास की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को नाबालिग मानने के आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका खारिज कर दी है।
Trending Videos

अदालत ने आरोपी की नाबालिग उम्र और अत्यंत कम आयु में विवाह को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि उस स्तर पर उसकी मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी।
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने अपने आदेश में कहा कि इतनी कम उम्र में किसी बच्चे से स्वतंत्र रूप से सही और परिपक्व निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कम उम्र में बच्चों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताएं विकासशील अवस्था में होती हैं। यह मामला 23 जून 2020 की घटना से जुड़ा है, जब घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर बहू ने अपनी सास पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी थी। पीड़िता की जुलाई 2020 में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed