सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   10 months imprisonment for the accused in the cheque bounce case

Fatehabad News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को 10 माह की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 04 Nov 2025 11:34 PM IST
विज्ञापन
10 months imprisonment for the accused in the cheque bounce case
विज्ञापन
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्र जांगड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए अयाल्की निवासी आरोपी जगदीश कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 माह कैद और साढ़े 4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता जगदीप सिंह भाटी को देने के आदेश दिए हैं।
Trending Videos

अयाल्की निवासी जगदीप सिंह भाटी ने अपने अधिवक्ता राजेश शर्मा के जरिये अदालत में केस दायर किया उसने आरोपी जगदीश कुमार को जुलाई 2023 में 4 लाख की राशि उधार दी थी। आरोपी ने उधारी चुकाने के लिए चेक दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीश कुमार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed