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Hisar News: फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, 1 अप्रैल से 15 मई तक धारा 163 लागू
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हांसी। जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश डॉ. राहुल नरवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 मई तक प्रभावी रहेंगे और इन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया जाएगा।
जिलाधीश डॉ. राहुल नरवाल ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में फसल अवशेष न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और इसका असर आमजन के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। संवाद
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधीश डॉ. राहुल नरवाल ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में फसल अवशेष न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और इसका असर आमजन के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। संवाद
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।