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Hisar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:10 AM IST
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The man convicted of molesting a minor has been sentenced to 3 years in prison.
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हिसार। जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की (16) से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पड़ोसी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 हजार का जुर्माना लगाया है।
मामला 9 सितंबर 2021 का है, जब पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि जब मां और बड़ी बहन काम पर गई थीं, तब पड़ोस का युवक दीवार फांदकर घर में घुसा और 16 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर वह दीवार फांदकर भाग गया।
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घटना की सूचना पीड़िता ने फोन पर मां को दी। मौके पर पहुंचने पर आरोपी ने पीड़िता की मां से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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