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Jhajjar-Bahadurgarh News: रेरा ने बिल्डर पर लगाया 32.34 लाख रुपये का डिले इंटरेस्ट

संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 21 Nov 2025 02:41 AM IST
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RERA imposed a delay interest of Rs 32.34 lakh on the builder.
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बहादुरगढ़। शहर की एक हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट पर कब्जा देने में हुई देरी के मामले में सुनवाई करते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) पंचकुला ने सख्ती दिखाई है। रेरा ने वादी पक्ष को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि 90 दिन के अंदर बिल्डर को मामले में 32.34 लाख रुपये की राशि डिले इंटरेस्ट के रूप में देनी होगी। यह राशि फ्लैट का कब्जा तय समय पर न देने के कारण लगाई है।
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वादी पक्ष के वकील नवीन सिंघल ने बताया कि गांव मलिकपुर के किसान जसबीर सिंह ने शहर में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट बुक करवाया था। बिल्डर ने 17 जनवरी 2013 को फ्लैट की कुल कीमत 51 लाख 9 हजार 260 में से 49 लाख 96 हजार 500 रुपए वसूल लिए थे। 21 जुलाई 2016 तक कब्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन तय समय पर कब्जा नहीं दिया गया।
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इससे खरीदार को भारी मानसिक, आर्थिक और वैधानिक नुकसान हुआ। ऐसे में उन्होंने रेरा के समक्ष वास्तविक कब्जा और डिले पजेशन चार्ज दोनों मांग रखी थी। लगातार कानूनी प्रयासों के बाद अक्टूबर 2024 में उपभोक्ता को फ्लैट पर कब्जा दिलवाया गया था। अब रेरा ने फैसला सुनाते हुए देरी-शुल्क की राशि भी दिलवा दी है।
वकील नवीन ने बताया कि रेरा ने फैसला सुनाया है कि बिल्डर को 32.34 लाख रुपये की राशि बतौर डिले इंटरेस्ट 90 दिन के अंदर जसबीर सिंह को देने होंगे। नवीन ने बताया कि उपभोक्ता को वर्षों बाद उनका हक दिलाना बेहद संतोषजनक है। यह न्याय की जीत है और उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती का प्रतीक भी।
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