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Jind News: 125 से ज्यादा अवैध रजिस्ट्री...जांच के दायरे में तहसीलदार, एडीसी ने किया तलब
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02जेएनडी09-तहसील कार्यालय के बाहर लाइन में लगे लोग। फाइल फोटो
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जींद। तहसील में अवैध कॉलोनियों के प्लांटों की रजिस्ट्री धड़ल्ले हो रही हैं। आरोप है कि तहसीलदार शालिनी लाठर ने पिछले साल सितंबर और अक्तूबर में 125 रजिस्ट्री अवैध रूप से की हैं। एडीसी ने तहसीलदार को जांच के लिए तलब किया है।
शहर के सैनी मोहल्ला निवासी रिंकू पंडित ने 18 नवंबर 2025 को वित्त आयुक्त (राजस्व) और उच्चाधिकारियों को शिकायत दी थी। उन्होंने तहसीलदार शालिनी लाठर पर राजस्व घोटाले का आरोप लगाया गया था। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर भू-माफियाओं के साथ सांठ गांठ की गई और अवैध कॉलोनियों में धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां की गईं।
आरोप है कि 17 सितंबर से 30 अक्तूबर 2025 के बीच जींद तहसील में अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री की गईं जो पूरी तरह अवैध थी। हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 7-ए, जो अवैध कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण और रजिस्ट्री पर रोक लगाती है उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।
इनमें से अधिकतर रजिस्ट्रियां सुविधा शुल्क और फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के सहारे दर्ज की गई हैं। मामले की जांच एडीसी प्रदीप कुमार कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज करवा दिए हैं। वहीं तहसीलदार शालिनी लाठर को भी जांच में शामिल करने के लिए बुलाया गया है।
समझिए गड़बड़ झाले
-- रजिस्ट्री नंबर 4144 जीपीएस फोटो में 300 गज पर पूरा निर्माण दिख रहा है और गेट लगा हुआ है लेकिन रजिस्ट्री में 700 वर्ग फुट का निर्माण दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।
-- प्रॉपर्टी आईडी में लोकेशन पिंडारा गांव की दिखाई गई है जबकि मौके पर रजिस्ट्री भूपेंद्र नगर में की गई है।
-- रजिस्ट्री संख्या 4175, 4176, 4177 में न मुरब्बा नंबर है और न ही खसरा नंबर। बूढ़ा बाबा बस्ती की जमीन को आश्रम बस्ती बताकर कागजों में खेल किया गया है।
-कई मामलों में ए-क्लास निर्माण को बी-क्लास या खाली प्लॉट दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई है।
मेरे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। नियमों और मानकों के अनुरूप रजिस्ट्री की है। रजिस्ट्रियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। -शालिनी लाठर, तहसीलदार, जींद
मामले की जांच के लिए संबंधित पक्षों को बुलाया है। तहसीलदार शालिनी लाठर को भी जांच में शामिल किया जाएगा। -प्रदीप कुमार, एडीसी, जींद
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शहर के सैनी मोहल्ला निवासी रिंकू पंडित ने 18 नवंबर 2025 को वित्त आयुक्त (राजस्व) और उच्चाधिकारियों को शिकायत दी थी। उन्होंने तहसीलदार शालिनी लाठर पर राजस्व घोटाले का आरोप लगाया गया था। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर भू-माफियाओं के साथ सांठ गांठ की गई और अवैध कॉलोनियों में धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां की गईं।
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आरोप है कि 17 सितंबर से 30 अक्तूबर 2025 के बीच जींद तहसील में अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री की गईं जो पूरी तरह अवैध थी। हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 7-ए, जो अवैध कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण और रजिस्ट्री पर रोक लगाती है उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।
इनमें से अधिकतर रजिस्ट्रियां सुविधा शुल्क और फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के सहारे दर्ज की गई हैं। मामले की जांच एडीसी प्रदीप कुमार कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज करवा दिए हैं। वहीं तहसीलदार शालिनी लाठर को भी जांच में शामिल करने के लिए बुलाया गया है।
समझिए गड़बड़ झाले
-कई मामलों में ए-क्लास निर्माण को बी-क्लास या खाली प्लॉट दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई है।
मेरे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। नियमों और मानकों के अनुरूप रजिस्ट्री की है। रजिस्ट्रियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। -शालिनी लाठर, तहसीलदार, जींद
मामले की जांच के लिए संबंधित पक्षों को बुलाया है। तहसीलदार शालिनी लाठर को भी जांच में शामिल किया जाएगा। -प्रदीप कुमार, एडीसी, जींद