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Kaithal News: 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को मिल रही दिव्यांग पेंशन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:29 PM IST
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Citizens suffering from 21 serious illnesses are receiving the disability pension.
कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि सरकार की ओर से 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र नागरिकों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा का स्थाई निवासी और आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। उन्होंने बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित और बौना आदि विकार शामिल हैं। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाणपत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनाई जा सकती है।
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