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ऑनर किलिंग मामला : तीन दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर सवा लाख रुपये अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:17 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूपमिश मोदी ने ऑनर किलिंग के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक पर 1,25,000 रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष की साधारण कैद भुगतनी होगी।
6 अगस्त 2020 को थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 224 के तहत धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव बड़सीकरी की एक लड़की को उसके परिवार वालों ने मार डाला है। उसे दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजली लाश को निकालवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बाबत थाना कलायत में हत्या का केस दर्ज किया गया था। आगामी अनुसंधान एसआई गुरदेव सिंह ने करते हुए मृतक लड़की के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की जांच में यह सामने आया कि लड़की अक्सर घर से बिना बताए कहीं चली जाती थी। घटना से एक दिन पहले भी परिजन उसे गांव कसून से पकड़कर घर लाए थे। उसी रात लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर जहर पी लिया था। यह देख गुस्साई लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास ने परेशान होकर कपड़े से गला दबाकर उसे मार डाला।
इसके बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने 61 पन्ने के फैसले में लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास को ऑनर किलिंग का दोषी पाया तथा उम्र कैद और प्रत्येक को 1,25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 29 गवाह पेश किए गए।
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूपमिश मोदी ने ऑनर किलिंग के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक पर 1,25,000 रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष की साधारण कैद भुगतनी होगी।
6 अगस्त 2020 को थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 224 के तहत धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव बड़सीकरी की एक लड़की को उसके परिवार वालों ने मार डाला है। उसे दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजली लाश को निकालवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बाबत थाना कलायत में हत्या का केस दर्ज किया गया था। आगामी अनुसंधान एसआई गुरदेव सिंह ने करते हुए मृतक लड़की के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की जांच में यह सामने आया कि लड़की अक्सर घर से बिना बताए कहीं चली जाती थी। घटना से एक दिन पहले भी परिजन उसे गांव कसून से पकड़कर घर लाए थे। उसी रात लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर जहर पी लिया था। यह देख गुस्साई लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास ने परेशान होकर कपड़े से गला दबाकर उसे मार डाला।
इसके बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने 61 पन्ने के फैसले में लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास को ऑनर किलिंग का दोषी पाया तथा उम्र कैद और प्रत्येक को 1,25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 29 गवाह पेश किए गए।