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Kaithal News: सेक्टर-20 में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, ठेकेदार को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 11 Apr 2026 01:59 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। नगर परिषद ने सेक्टर-20 में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निर्माण गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार कंपनी को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ भुगतान भी रोक दिया जाएगा।
नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस के अनुसार सेक्टर-20 के वार्ड-7 स्थित ब्लॉक-ए में सड़कों के रीकार्पेटिंग का कार्य द न्यू परशुराम कोऑपरेटिव एल एंड सी सोसायटी लिमिटेड को आवंटित किया गया था। यह कार्य 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 12 अप्रैल 2026 तक पूरा किया जाना था।
7 अप्रैल को किए गए साइट निरीक्षण में सामने आया कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से बिटुमेन (डामर) की परत की मोटाई तय मानकों से कम पाई गई, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि जब तक कार्य डीएनआईटी (डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) के मानकों के अनुरूप नहीं किया जाएगा, तब तक ठेकेदार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय में जवाब न देने या कार्य में सुधार न करने पर अनुबंध की शर्तों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। मामले की सूचना जिला नगर आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अभियंताओं को भी भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
8 अप्रैल को बजट को लेकर हुई नगर परिषद की बैठक में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। वार्ड-7 के पार्षद विजय गर्ग ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उन्होंने बैठक में मुद्दे को उठाया, जिसके बाद नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग ने संज्ञान लेते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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कैथल। नगर परिषद ने सेक्टर-20 में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निर्माण गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार कंपनी को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ भुगतान भी रोक दिया जाएगा।
नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस के अनुसार सेक्टर-20 के वार्ड-7 स्थित ब्लॉक-ए में सड़कों के रीकार्पेटिंग का कार्य द न्यू परशुराम कोऑपरेटिव एल एंड सी सोसायटी लिमिटेड को आवंटित किया गया था। यह कार्य 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 12 अप्रैल 2026 तक पूरा किया जाना था।
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7 अप्रैल को किए गए साइट निरीक्षण में सामने आया कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से बिटुमेन (डामर) की परत की मोटाई तय मानकों से कम पाई गई, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि जब तक कार्य डीएनआईटी (डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) के मानकों के अनुरूप नहीं किया जाएगा, तब तक ठेकेदार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय में जवाब न देने या कार्य में सुधार न करने पर अनुबंध की शर्तों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। मामले की सूचना जिला नगर आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अभियंताओं को भी भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
8 अप्रैल को बजट को लेकर हुई नगर परिषद की बैठक में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। वार्ड-7 के पार्षद विजय गर्ग ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उन्होंने बैठक में मुद्दे को उठाया, जिसके बाद नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग ने संज्ञान लेते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।