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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नोटिस : चार मंजिला निर्माण पर रोक, सड़कों से हटेंगे अवैध कब्जे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2026 02:17 AM IST
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After the High Court's strictness, notice: four-storey construction banned, illegal encroachments will be removed from the roads.
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर की लाइसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण और सड़कों पर कब्जों के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक अभियान चलाया जाएगा। जिला नगर योजनाकार ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर पॉलिसी पर रोक के चलते अब नई चार मंजिला इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। सड़कों और ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

जिले की करीब 50 कॉलोनियों में कई स्थानों पर सड़कों के हिस्से पर गार्डन, चहारदीवारी और अन्य निर्माण हैं। स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग दुकानों और कमरों के रूप में किया जा रहा है। नोटिस में हाईकोर्ट के 2 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि आवासीय प्लॉट्स में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर पॉलिसी के संचालन पर रोक लगी हुई है। राज्य सरकार ने भी 16 अप्रैल को निर्देश जारी कर सख्ती बढ़ाई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन भवनों को पहले से स्वीकृति मिल चुकी है या निर्माण पूरा हो चुका है, वे इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। भवनों को स्वीकृत प्लान के अनुरूप बहाल कराया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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- स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत प्लान के अनुसार
डीटीपी गुंजन वर्मा ने स्पष्ट किया है कि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण, कब्जा या व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी उलंघनों को तत्काल समाप्त कर स्टिल्ट फ्लोर को मूल स्थिति में बहाल करना होगा। स्टिल्ट फ्लोर किसी इमारत के भूतल पर बना एक खुला पार्किंग क्षेत्र है। यह कंक्रीट के खंभों पर टिका होता है। यह क्षेत्र दीवारों से घिरा नहीं होता। इसका उपयोग मुख्यरूप से वाहनों की पार्किंग या गार्ड रूम जैसी सुविधाओं के लिए किया जाता है।

वर्जन
सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लोग बिना अनुमति चल रहे अवैध निर्माण को बंद कर दें। जिन्होंने अतिक्रमण कर सड़कों, ग्रीन बेल्ट आदि पर कब्जे किए हैं, वे उसे खाली करें। वर्ना विभाग की कार्रवाई को तैयार रहें। - मोहित, एटीपी
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