{"_id":"69484ce654b92af04f0f97ef","slug":"get-rabi-crops-insured-by-31st-karnal-news-c-18-knl1018-806333-2025-12-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: रबी फसलों का 31 तक करवाएं बीमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: रबी फसलों का 31 तक करवाएं बीमा
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 22 Dec 2025 01:09 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
करनाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई ) के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान की ओर से रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा और शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर दावा खेत स्तर पर देय होगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। ब्यूरो
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
अनुसूचित जाति की लड़की की शादी के लिए दिए जाएंगे 71 हजार
करनाल।
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हों, को भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। आवेदक http://shadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जा रही 78 हजार तक की सब्सिडी
करनाल।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और एक लाख 80 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लाभार्थी इसके पात्र होंगे। उनकी वार्षिक अधिकतम 2400 यूनिट की खपत होनी चाहिए। पहले दो किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 60 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। अगले एक किलोवाट यानी की 2 से 3 किलोवाट तक रूफ टॉप सिस्टम लगवाने पर 18 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ब्यूरो
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
अनुसूचित जाति की लड़की की शादी के लिए दिए जाएंगे 71 हजार
करनाल।
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हों, को भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। आवेदक http://shadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जा रही 78 हजार तक की सब्सिडी
करनाल।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और एक लाख 80 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लाभार्थी इसके पात्र होंगे। उनकी वार्षिक अधिकतम 2400 यूनिट की खपत होनी चाहिए। पहले दो किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 60 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। अगले एक किलोवाट यानी की 2 से 3 किलोवाट तक रूफ टॉप सिस्टम लगवाने पर 18 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ब्यूरो