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Kurukshetra News: पाॅक्सो व एससीएसटी एक्ट के दोषी को कठोर आजीवन कारावास

Sat, 18 Jul 2026 03:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sat, 18 Jul 2026 03:51 AM IST
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Convict in POCSO and SC/ST Act case sentenced to rigorous life imprisonment.
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए लाडवा निवासी संजू उर्फ जसविंद्र को कठोर आजीवन कारावास औैर कुल 1.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।
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जिला न्यायवादी जयमल सिंह ने बताया कि थाना लाडवा में 12 जनवरी 2019 को एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार 10 जनवरी 2019 को उनकी करीब 16 वर्षीय छोटी बेटी को आरोपी संजू उर्फ जसविंद्र घर के पास से जबरन अपने साथ ले गया। बाद में परिजनों के प्रयास से किशोरी वापस घर पहुंची, तो उसने बताया कि आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। मामले की जांच तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक लाडवा रमेश गुलिया ने की। जांच के दौरान पीड़िता के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए तथा उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस ने 16 जनवरी 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था।मामले की नियमित सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। संवाद
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