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Palwal News: 31 अगस्त तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 05:07 PM IST
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Pay property tax by August 31.
हथीन। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए साल 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 फीसदी की एकमुश्त छूट देने की योजना लागू की है। योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना पूरा बकाया कर जमा करना होगा। साथ ही संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण भी जरूरी किया गया है। नगर पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एवं नो-ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण करना होगा। निर्धारित अवधि में कर जमा करने पर ही ब्याज में 75 फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह विशेष योजना करदाताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ संपत्ति अभिलेखों को पारदर्शी और अद्यतन बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। संवाद
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