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645 करोड़ का सरकारी फंड घोटाला: मुख्य साजिशकर्ता ने मांगी जमानत, सीबीआई कोर्ट में 17 अगस्त को अगली सुनवाई
Wed, 12 Aug 2026 07:48 AM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Published by: Nivedita
Updated Wed, 12 Aug 2026 07:48 AM IST
सार
रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा का पूर्व ब्रांच मैनेजर है। उसकी ओर से मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया।
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सीबीआई
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
645 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे रिभव रिषी ने विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की है।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा का पूर्व ब्रांच मैनेजर है। उसकी ओर से मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया।
सीबीआई को जवाब दाखिल करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई के जवाब के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
पहले पुलिस, फिर सीबीआई ने किया गिरफ्तार
मामले में रिभव रिषी को 24 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद 17 अप्रैल को रिषी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। सीबीआई फिलहाल सरकारी फंड से जुड़े कथित लेनदेन, धन के प्रवाह और मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।
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अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा का पूर्व ब्रांच मैनेजर है। उसकी ओर से मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया।
सीबीआई को जवाब दाखिल करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई के जवाब के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
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पहले पुलिस, फिर सीबीआई ने किया गिरफ्तार
मामले में रिभव रिषी को 24 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद 17 अप्रैल को रिषी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। सीबीआई फिलहाल सरकारी फंड से जुड़े कथित लेनदेन, धन के प्रवाह और मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।
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