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Panchkula News: अमरावती एनक्लेव में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 300 मकानों के बाहर तोड़ी फेंसिंग-रैंप
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डीटीपी टीम ने जेसीबी से हटाए अवैध निर्माण, शेष अतिक्रमण पर भी जल्द होगी कार्रवाई
भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। अमरावती एनक्लेव में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) पंचकूला की टीम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए करीब 300 मकानों के बाहर किए गए अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान फेंसिंग, ग्रिल, रैंप और उनके साथ बनाए गए बेंचों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शेष अतिक्रमण के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने अर्बन एरिया पंचकूला के तहत अमरावती एन्क्लेव में यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार कॉलोनी में बाकी बचे अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी रहेगा।
यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार डिम्पी राठी तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। डीटीपी बबीता गुप्ता ने बताया कि सरकार और विभाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार निर्माण कार्य करना अनिवार्य है। यदि कोई मकान मालिक बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। अमरावती एनक्लेव में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) पंचकूला की टीम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए करीब 300 मकानों के बाहर किए गए अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान फेंसिंग, ग्रिल, रैंप और उनके साथ बनाए गए बेंचों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शेष अतिक्रमण के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने अर्बन एरिया पंचकूला के तहत अमरावती एन्क्लेव में यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार कॉलोनी में बाकी बचे अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी रहेगा।
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यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार डिम्पी राठी तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। डीटीपी बबीता गुप्ता ने बताया कि सरकार और विभाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार निर्माण कार्य करना अनिवार्य है। यदि कोई मकान मालिक बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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