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Panchkula News: 10 माह बाद सरेंडर करने वाले डेरा हिंसा मामले के आरोपी को जमानत, अदालत ने दी अंतिम चेतावनी

Sat, 01 Aug 2026 02:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 02:01 AM IST
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Bail granted to accused in Dera violence case who surrendered after 10 months; court issues final warning.
कड़ी शर्तों पर मिली राहत, शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। अगस्त 2017 के डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामले में करीब 10 माह तक अदालत से गैरहाजिर रहने वाले आरोपी बगीचा सिंह को जिला अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की लापरवाही गंभीर है, लेकिन आत्मसमर्पण और मुकदमे के लंबित रहने को देखते हुए उसे अंतिम अवसर दिया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

सेक्टर-5 थाना में 25 अगस्त 2017 को दर्ज मामले में सिरसा निवासी बगीचा सिंह पर दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। आरोपी की जमानत 19 सितंबर 2025 को गैरहाजिर रहने पर रद्द कर दी गई थी। उसने 10 जुलाई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके, समान राशि के जमानती और 50 हजार रुपये की एफडीआर की शर्त पर जमानत मंजूर की।
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