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Panchkula News: बस की छत पर सफर खतरनाक, 3 की मौत मामले में आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इन्कार

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 02:11 AM IST
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High Court denies bail to accused in dangerous bus rooftop case, 3 killed
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर में बस हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बस की छत पर यात्रियों को बैठाकर सफर कराना स्वभाविक रूप से खतरनाक है जो सीधे तौर पर मानव जीवन को जोखिम में डालता है।
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जस्टिस मनदीप पन्नू ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर यात्रियों को बस की छत पर बैठने की अनुमति दी। यह आचरण ऐसा जोखिम पैदा करता है जिसकी आशंका पहले से ही स्पष्ट होती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला महज लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे गंभीर आपराधिक दायित्व बन सकता है।
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मामला 7 अक्तूबर 2025 को अमृतसर के मकबूलपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार बस के चालक ने सीटें उपलब्ध न होने के कारण कुछ यात्रियों को छत पर बैठाया गया। वापसी के दौरान अल्फा वन मॉल के पास पुल से टकराने पर छत पर बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।
इस मामले में आरोपित जगीर सिंह को 19 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से हिरासत में है। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या तथा जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य के तहत मामला दर्ज है।
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