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Panchkula News: अकाली नेता वरदेव सिंह को हाईकोर्ट से जमानत
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चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पंचायत चुनाव हिंसा और गोलीबारी मामले में जमानत दे दी है। मामला फाजिल्का जिले में पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़प और फायरिंग से जुड़ा है।
घटना के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद नवंबर 2025 में वरदेव सिंह उर्फ नोनी मान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फाजिल्का की निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन दिसंबर में याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया, जिससे उन्हें इस प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। नोनी फिरोजपुर से पूर्व सांसद दिवंगत जोरा सिंह मान के पुत्र हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब वह नियमानुसार शर्तों के अधीन रिहा हो सकेंगे। हालांकि, मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।
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घटना के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद नवंबर 2025 में वरदेव सिंह उर्फ नोनी मान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फाजिल्का की निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन दिसंबर में याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
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सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया, जिससे उन्हें इस प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। नोनी फिरोजपुर से पूर्व सांसद दिवंगत जोरा सिंह मान के पुत्र हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब वह नियमानुसार शर्तों के अधीन रिहा हो सकेंगे। हालांकि, मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।