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Panchkula News: हजूर साहिब नांदेड़ की मुफ्त यात्रा के लिए 15 अप्रैल तक पंजीकरण
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60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक ले सकेंगे लाभ, सीएम नायब सैनी करेंगे ट्रेन को रवाना
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। श्री हजूर साहिब नांदेड़ की नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत महाराष्ट्र स्थित हजूर साहिब नांदेड़ के लिए यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
पात्र व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी सीएससी सेंटर से 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आवेदकों को 16 अप्रैल से पहले जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा।
पात्रता व जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा निवासी होना जरूरी है। आवेदन के साथ वैध पहचान पत्र (आधार, पैन या अन्य आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा देनी होगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। श्री हजूर साहिब नांदेड़ की नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत महाराष्ट्र स्थित हजूर साहिब नांदेड़ के लिए यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
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पात्र व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी सीएससी सेंटर से 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आवेदकों को 16 अप्रैल से पहले जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा।
पात्रता व जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा निवासी होना जरूरी है। आवेदन के साथ वैध पहचान पत्र (आधार, पैन या अन्य आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा देनी होगी।