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श्री आनंदपुर साहिब में मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बिक्री पर फिलहाल रोक नहीं: पंजाब
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चंडीगढ़। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक की अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पंजाब सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट में दी है। कोर्ट ने कहा कि मीट उत्पादों की बिक्री पर तब तक कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि संबंधित अथॉरिटी इसे लागू करने के बारे में कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ ही मीट व्यापारियों की याचिका का निपटारा कर दिया।
श्री आनंदपुर साहिब में मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बिक्री में लगे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की 15 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसमें अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया गया था और शराब, मीट और मीट प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था।
याची ने कहा कि प्रस्तावित बैन भारत के संविधान के तहत मिले उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार पर बुरा असर डालता है। सुनवाई के दौरान पंजाब राज्य ने कोर्ट को बताया कि अधिसूचना तो जारी कर दी गई थी लेकिन संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने अभी तक असल रोक लगाने वाली कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की है।
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श्री आनंदपुर साहिब में मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बिक्री में लगे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की 15 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसमें अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया गया था और शराब, मीट और मीट प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था।
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याची ने कहा कि प्रस्तावित बैन भारत के संविधान के तहत मिले उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार पर बुरा असर डालता है। सुनवाई के दौरान पंजाब राज्य ने कोर्ट को बताया कि अधिसूचना तो जारी कर दी गई थी लेकिन संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने अभी तक असल रोक लगाने वाली कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की है।