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Panipat News: अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद
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पानीपत। अहर गांव में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर सितंबर 2023 में हुई रिंकू की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी रुकसाना और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दोनों दोषियों को उम्र कैद और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपी साहिल को चाकू उपलब्ध कराने के आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया है।
मामले के अनुसार, 15 सितंबर 2023 अहर निवासी सुनील ने मतलौडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह दो भाई और एक बहन हैं। उसके छोटे भाई रिंकू का विवाह रुकसाना के साथ हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं। रुकसाना का उनके चचेरे भाई साहिल के साथ अवैध संबंध थे। जिस कारण रिंकू ने साहिल को कई बार समझाया था। लेकिन वह नहीं माना। 15 सितंबर की रात को जब वह अपने भाई रिंकू के घर पर पहुंचा तो देखा कि रुकसाना ने रिंकू के हाथ पकड़ रखे थे और साहिल चाकू से वार कर रहा था।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर साहिल, रुकसाना को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में साहिल ने बताया था कि इस मामले में एक अन्य आरोपी साहिल ने उसके चाकू उपलब्ध कराया था। पुलिस ने रुकसाना के प्रेमी साहिल के दोस्त साहिल को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से खून से सना हुआ चाकू, हत्या के वक्त पहने हुए कपड़े बरामद किए थे। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अदालत ने सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी रुकसाना और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है। वहीं, अभियोजन पक्ष आरोपी साहिल पर चाकू उपलब्ध कराने के आरोप साबित नहीं कर पाए। जिस कारण अदालत ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया।
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चाकू और कपड़ों पर लगे खून के धब्बे बने अहम सबूत
पुलिस ने हत्यारोपी साहिल के पास से चाकू और हत्या के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए थे। उसके लोअर और चाकू पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे थे। डीएनए जांच में खून के धब्बे रिंकू के खून से मैच हो गए थे। वहीं, अभियोजन द्वारा कुल 21 गवाह भी अदालत में पेश किए। जिसे अदालत ने पर्याप्त सबूत मानते हुए आरोपियों को दोषी करार दिय।
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मामले के अनुसार, 15 सितंबर 2023 अहर निवासी सुनील ने मतलौडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह दो भाई और एक बहन हैं। उसके छोटे भाई रिंकू का विवाह रुकसाना के साथ हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं। रुकसाना का उनके चचेरे भाई साहिल के साथ अवैध संबंध थे। जिस कारण रिंकू ने साहिल को कई बार समझाया था। लेकिन वह नहीं माना। 15 सितंबर की रात को जब वह अपने भाई रिंकू के घर पर पहुंचा तो देखा कि रुकसाना ने रिंकू के हाथ पकड़ रखे थे और साहिल चाकू से वार कर रहा था।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर साहिल, रुकसाना को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में साहिल ने बताया था कि इस मामले में एक अन्य आरोपी साहिल ने उसके चाकू उपलब्ध कराया था। पुलिस ने रुकसाना के प्रेमी साहिल के दोस्त साहिल को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से खून से सना हुआ चाकू, हत्या के वक्त पहने हुए कपड़े बरामद किए थे। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अदालत ने सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी रुकसाना और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है। वहीं, अभियोजन पक्ष आरोपी साहिल पर चाकू उपलब्ध कराने के आरोप साबित नहीं कर पाए। जिस कारण अदालत ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया।
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चाकू और कपड़ों पर लगे खून के धब्बे बने अहम सबूत
पुलिस ने हत्यारोपी साहिल के पास से चाकू और हत्या के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए थे। उसके लोअर और चाकू पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे थे। डीएनए जांच में खून के धब्बे रिंकू के खून से मैच हो गए थे। वहीं, अभियोजन द्वारा कुल 21 गवाह भी अदालत में पेश किए। जिसे अदालत ने पर्याप्त सबूत मानते हुए आरोपियों को दोषी करार दिय।