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Haryana: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 20 साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 19 Feb 2026 05:10 PM IST
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सार

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साल 2022 के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 

20 year imprisonment in misdded case
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने फैसला सुनाया है। मामले में संलिप्त एक आरोपी जिला बेगूसराय (बिहार) के गांव सरोजा निवासी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 27 मई 2022 की रात को उनका पूरा परिवार घर पर सोया हुआ था। देर रात करीब 2 बजे आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बिस्तर पर नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने शक जताया कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला अमित कुमार उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था।
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बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने अमित कुमार पर बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर मामले में संलिप्त अमित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के कोर्ट ने अमित को दोषी करार दिया।
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