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Rewari News: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 242 चालकों का किया चालान
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 16 Sep 2025 12:46 AM IST
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रेवाड़ी। जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से 5 से 14 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज डीजे, प्रेशर हॉर्न, लेन चेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 242 चालकों का चालान किया गया।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने बताया कि 242 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में चालान किया गया। उन्होंने चेताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है और इससे सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है।
अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 12 वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले 5 वाहन चालकों को भी पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह चेतावनी है और भविष्य में ऐसे मामलों में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
लेन चेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले 1530 वाहन चालकों के चालान भी किए गए। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि वे ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ध्वनि प्रदूषण और पटाखा छोड़ने जैसी हरकतों से बचें।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने बताया कि 242 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में चालान किया गया। उन्होंने चेताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है और इससे सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है।
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अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 12 वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले 5 वाहन चालकों को भी पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह चेतावनी है और भविष्य में ऐसे मामलों में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
लेन चेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले 1530 वाहन चालकों के चालान भी किए गए। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि वे ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ध्वनि प्रदूषण और पटाखा छोड़ने जैसी हरकतों से बचें।