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Rewari News: खर्च लेखा नहीं देने पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले 29 उम्मीदवार अयोग्य घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 10 Jan 2026 12:09 AM IST
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व डीसी अभिषेक मीणा ने चुनाव खर्च रजिस्टर जमा नहीं करने पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले 29 उम्मीदवारों को आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया है। उन्होंने हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला की हिदायत अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की।
हिदायत के अनुसार चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर चुनाव परिणाम जारी होने के एक माह के अंदर जमा करवाना था। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले कुल 133 में 48 उम्मीदवारों ने 2022 में जिला परिषद चुनाव के बाद चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर जमा नहीं करवाया।
इन उम्मीदवारों को 6 अक्तूबर 2025 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। सुनवाई के दौरान 10 जिला परिषद उम्मीदवार उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों को 15 दिन के अंदर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे। 48 जिला परिषद उम्मीदवारों को दूरभाष पर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने बारे भी सूचना दी गई।
इसके बाद 28 नवंबर 2025 को दोबारा निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन के अंदर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अभिषेक मीणा ने आदेश में बताया कि 29 जिला परिषद उम्मीदवारों ने अपना चुनाव खर्च रजिस्टर अभी तक जमा नहीं करवाया। न ही निजी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करवाएं।
आदेश में वार्ड नंबर-1 के सुरेंद्र कुमार पुत्र मोहर सिंह निवासी बव्वा, वार्ड नंबर-1 के चंद्रदीप पुत्र सत्यपाल निवासी खुर्शीदनगर, वार्ड नंबर-1 के अजीत पुत्र सत्यपाल निवासी झौलरी, वार्ड नंबर-3 के प्रेम कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी कोसली, वार्ड नंबर-4 सुनील कुमार पुत्र हरिराम निवासी गुरावडा को अयोग्य घोषित किया गया।
वार्ड नंबर-5 मंजूबाला पत्नी कपिल मुनी निवासी बाबडोली, वार्ड नंबर-5 उर्मिला पुत्र कुलजीत सिंह निवासी चौकी नंबर 2, वार्ड नंबर-5 मीना पत्नी तपेश्वर निवासी बेरली कला को चुनाव खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी प्रकार वार्ड नंबर-5 जया यादव पत्नी देवेंद्र निवासी बिहारीपुर, वार्ड नंबर-6 अनिल कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी डहीना, वार्ड नंबर-6 सुरेश पुत्र रामनिवास निवासी गोठडा टप्पा डहीना, वार्ड नंबर-8 संदीप कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी ढाणी कोलाना, वार्ड नंबर-8 राजबीर पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी अहरोध को अयोग्य घोषित किया गया है।
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ये भी अयोग्य घोषित किए गए
वार्ड नंबर-8 गोपीराम पुत्र रामपत निवासी खोल, वार्ड नंबर-8 विराट पुत्र छोटेलाल निवासी ढाणी शोभा, वार्ड नंबर-10 लक्ष्मीबाई पत्नी रणधीर सिंह निवासी लिसाना, वार्ड नंबर-13 अनिरुद्ध मातादीन निवासी नंदरामपुर बांस, वार्ड नंबर-13 राजेश कुमार पुत्र शादीराम निवासी रसगण को अयोग्य घोषित किया गया। वार्ड नंबर-14 राजेंद्र प्रसाद पुत्र हरनारायण सिंह निवासी राजपुरा इस्तमुरार, वार्ड नंबर-14 कृष्ण कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी खोरी, वार्ड नंबर-14 दयानंद पुत्र सुमेर सिंह निवासी धामलावास, वार्ड नंबर-14 देवेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी बधराना, वार्ड नंबर-15 मंजूबाला पत्नी नरेश कुमार निवासी मसानी, वार्ड नंबर-15 रेणू पत्नी राजकुमार निवासी गोलियाकी, वार्ड नंबर-15 कोमल पत्नी रोहताश निवासी नंगली गोधा, वार्ड नंबर-16 मंजू पत्नी महेंद्र सिंह निवासी मुकंदपुर बंसई, वार्ड नंबर-17 अजय कुमार पुत्र सुमेर सिंह निवासी रामसिहपुरा, वार्ड नंबर-17 विरेंद्र सिंह, फूल सिंह निवासी शाहपुर, वार्ड नंबर-18 की सुदेश देवी पत्नी नरेंद्र कुमार निवासी झाबुआ को चुनाव खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ये सभी पांच वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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हिदायत के अनुसार चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर चुनाव परिणाम जारी होने के एक माह के अंदर जमा करवाना था। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले कुल 133 में 48 उम्मीदवारों ने 2022 में जिला परिषद चुनाव के बाद चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर जमा नहीं करवाया।
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इन उम्मीदवारों को 6 अक्तूबर 2025 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। सुनवाई के दौरान 10 जिला परिषद उम्मीदवार उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों को 15 दिन के अंदर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे। 48 जिला परिषद उम्मीदवारों को दूरभाष पर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने बारे भी सूचना दी गई।
इसके बाद 28 नवंबर 2025 को दोबारा निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन के अंदर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अभिषेक मीणा ने आदेश में बताया कि 29 जिला परिषद उम्मीदवारों ने अपना चुनाव खर्च रजिस्टर अभी तक जमा नहीं करवाया। न ही निजी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करवाएं।
आदेश में वार्ड नंबर-1 के सुरेंद्र कुमार पुत्र मोहर सिंह निवासी बव्वा, वार्ड नंबर-1 के चंद्रदीप पुत्र सत्यपाल निवासी खुर्शीदनगर, वार्ड नंबर-1 के अजीत पुत्र सत्यपाल निवासी झौलरी, वार्ड नंबर-3 के प्रेम कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी कोसली, वार्ड नंबर-4 सुनील कुमार पुत्र हरिराम निवासी गुरावडा को अयोग्य घोषित किया गया।
वार्ड नंबर-5 मंजूबाला पत्नी कपिल मुनी निवासी बाबडोली, वार्ड नंबर-5 उर्मिला पुत्र कुलजीत सिंह निवासी चौकी नंबर 2, वार्ड नंबर-5 मीना पत्नी तपेश्वर निवासी बेरली कला को चुनाव खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी प्रकार वार्ड नंबर-5 जया यादव पत्नी देवेंद्र निवासी बिहारीपुर, वार्ड नंबर-6 अनिल कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी डहीना, वार्ड नंबर-6 सुरेश पुत्र रामनिवास निवासी गोठडा टप्पा डहीना, वार्ड नंबर-8 संदीप कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी ढाणी कोलाना, वार्ड नंबर-8 राजबीर पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी अहरोध को अयोग्य घोषित किया गया है।
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ये भी अयोग्य घोषित किए गए
वार्ड नंबर-8 गोपीराम पुत्र रामपत निवासी खोल, वार्ड नंबर-8 विराट पुत्र छोटेलाल निवासी ढाणी शोभा, वार्ड नंबर-10 लक्ष्मीबाई पत्नी रणधीर सिंह निवासी लिसाना, वार्ड नंबर-13 अनिरुद्ध मातादीन निवासी नंदरामपुर बांस, वार्ड नंबर-13 राजेश कुमार पुत्र शादीराम निवासी रसगण को अयोग्य घोषित किया गया। वार्ड नंबर-14 राजेंद्र प्रसाद पुत्र हरनारायण सिंह निवासी राजपुरा इस्तमुरार, वार्ड नंबर-14 कृष्ण कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी खोरी, वार्ड नंबर-14 दयानंद पुत्र सुमेर सिंह निवासी धामलावास, वार्ड नंबर-14 देवेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी बधराना, वार्ड नंबर-15 मंजूबाला पत्नी नरेश कुमार निवासी मसानी, वार्ड नंबर-15 रेणू पत्नी राजकुमार निवासी गोलियाकी, वार्ड नंबर-15 कोमल पत्नी रोहताश निवासी नंगली गोधा, वार्ड नंबर-16 मंजू पत्नी महेंद्र सिंह निवासी मुकंदपुर बंसई, वार्ड नंबर-17 अजय कुमार पुत्र सुमेर सिंह निवासी रामसिहपुरा, वार्ड नंबर-17 विरेंद्र सिंह, फूल सिंह निवासी शाहपुर, वार्ड नंबर-18 की सुदेश देवी पत्नी नरेंद्र कुमार निवासी झाबुआ को चुनाव खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ये सभी पांच वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।