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Rewari News: 10 माह की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद
Wed, 12 Aug 2026 04:27 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 12 Aug 2026 04:27 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले में दिसंबर 2025 में 10 माह की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने आरोपी बलराम को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला महज सात माह 22 दिन में आया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश डॉ. मन पाल रामावत की अदालत ने 11 और 12 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया। बलराम को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक कारावास दिया गया। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा का आदेश है। दोषी बलराम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का निवासी है।
इंसेट
घटना और पुलिस कार्रवाई
बच्ची के पिता की शिकायत के अनुसार, पड़ोस में रहने वाला बलराम उनकी बेटी को खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया। बच्ची के रोने की आवाज आने पर उसकी मां ने उसे गंभीर हालत में पाया। बलराम मौके से भाग गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस दल ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच पूरी की और अदालत में अभियोग प्रस्तुत किया।
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रेवाड़ी। जिले में दिसंबर 2025 में 10 माह की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने आरोपी बलराम को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला महज सात माह 22 दिन में आया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश डॉ. मन पाल रामावत की अदालत ने 11 और 12 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया। बलराम को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक कारावास दिया गया। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा का आदेश है। दोषी बलराम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का निवासी है।
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बच्ची के पिता की शिकायत के अनुसार, पड़ोस में रहने वाला बलराम उनकी बेटी को खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया। बच्ची के रोने की आवाज आने पर उसकी मां ने उसे गंभीर हालत में पाया। बलराम मौके से भाग गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस दल ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच पूरी की और अदालत में अभियोग प्रस्तुत किया।
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