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Rewari News: दिव्यांग कोच में यात्रा करने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 300 रुपये जुर्माना
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रेवाड़ी। दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने आरोपी मेहराणा निवासी आरोपी चरण सिंह को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर 300 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी ने मौके पर ही जुर्माना जमा करा दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मई 2025 को रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में ट्रेन संख्या 22472 में यात्रा के दौरान चरण सिंह दिव्यांग कोच में आरक्षित बर्थ पर बिना अधिकार कब्जा कर बैठा मिला। जांच के बाद आरपीएफ ने चरण सिंह के खिलाफ शिकायत अदालत में प्रस्तुत की।
अदालत में पेशी के दौरान आरोपी पुलिस जमानत पर उपस्थित हुआ। विधिक सहायता अधिवक्ता ने उसकी पैरवी की। आरोप तय किए जाने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मुकदमे की मांग नहीं की। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने दोषी पर रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत दोषी करार देते हुए 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा होने के बाद अदालत ने आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मई 2025 को रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में ट्रेन संख्या 22472 में यात्रा के दौरान चरण सिंह दिव्यांग कोच में आरक्षित बर्थ पर बिना अधिकार कब्जा कर बैठा मिला। जांच के बाद आरपीएफ ने चरण सिंह के खिलाफ शिकायत अदालत में प्रस्तुत की।
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अदालत में पेशी के दौरान आरोपी पुलिस जमानत पर उपस्थित हुआ। विधिक सहायता अधिवक्ता ने उसकी पैरवी की। आरोप तय किए जाने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मुकदमे की मांग नहीं की। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने दोषी पर रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत दोषी करार देते हुए 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा होने के बाद अदालत ने आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।