{"_id":"6a78c63784e6f7b66f06b2a9","slug":"fir-against-hotel-manager-for-accommodating-foreigner-without-c-form-rewari-news-c-198-1-rew1001-243364-2026-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: विदेशी को बिना सी-फॉर्म के ठहराने पर होटल प्रबंधक पर एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: विदेशी को बिना सी-फॉर्म के ठहराने पर होटल प्रबंधक पर एफआईआर
Sun, 09 Aug 2026 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 09 Aug 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने विदेशी नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना होटल में ठहराने के मामले में हंस रिसोर्ट के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
28 जुलाई को उपनिरीक्षक महिपाल सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में स्थित हंस रिसोर्ट में एक विदेशी नागरिक को होटल प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किए बिना ठहराया गया है। सूचना के बाद पुलिस टीम होटल पहुंची, जहां मैनेजर रोहित मौजूद मिला।
पुलिस ने होटल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रजिस्टर जांच के लिए मांगा। मैनेजर ने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। जांच के दौरान पुलिस को होटल में विदेशी नागरिकों के ठहरने और वहां से जाने का रिकॉर्ड मिला। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई।
विज्ञापन
30 जुलाई को होटल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर विदेशी नागरिकों के संबंध में सी-फॉर्म की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के संबंध में जवाब मांगा गया। होटल मैनेजर ने लिखित जवाब अधिकारियों को दिया था। पुलिस ने इसे द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 20 के तहत कार्रवाई की है। संवाद
विज्ञापन
28 जुलाई को उपनिरीक्षक महिपाल सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में स्थित हंस रिसोर्ट में एक विदेशी नागरिक को होटल प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किए बिना ठहराया गया है। सूचना के बाद पुलिस टीम होटल पहुंची, जहां मैनेजर रोहित मौजूद मिला।
विज्ञापन
पुलिस ने होटल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रजिस्टर जांच के लिए मांगा। मैनेजर ने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। जांच के दौरान पुलिस को होटल में विदेशी नागरिकों के ठहरने और वहां से जाने का रिकॉर्ड मिला। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई।
विज्ञापन
30 जुलाई को होटल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर विदेशी नागरिकों के संबंध में सी-फॉर्म की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के संबंध में जवाब मांगा गया। होटल मैनेजर ने लिखित जवाब अधिकारियों को दिया था। पुलिस ने इसे द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 20 के तहत कार्रवाई की है। संवाद