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Rohtak News: बॉक्सर की गैर इरादतन हत्या के दोषी को उम्रकैद
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। बॉक्सर कामेश उर्फ रौनक की हत्या गैर इरादतन की गई। इस मामले में अदालत ने तेज कॉलोनी निवासी राहुल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी राहुल के भाई सन्नी को बरी किया है। यह फैसला सोमवार को एएसजे अनिल कौशिक की अदालत ने दिया।
अदालत में दर्ज अभियोग के अनुसार, पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने 8 जून 2021 को हत्या का केस दर्ज किया था। इसमें पाड़ा मोहल्ला निवासी नगर निगम के सहायक पद पर तैनात राजेश कुमार ने कहा है कि बेटा कामेश उर्फ रौनक 7 जून की रात घर से गया था।
वह दोस्त विशाल व शिवा के घर तेज काॅलोनी में जाने की बात कहकर गया था। कामेश घर नहीं आया तो उसे लेने के लिए तेज काॅलोनी गया। वहां रात 9:45 बजे शिवा के घर के नजदीक झगड़ा हो रहा था। यहां कामेश को राहुल उर्फ नाली, उसका भाई सन्नी, रोहित व दो अन्य लड़के झगड़ा कर रहे थे।
मेरे देखते-देखते राहुल ने कामेश को सीने व पेट में छुरियां मार दीं। उसके दोनों भाई सन्नी और रोहित, कामेश को पकड़े हुए थे। दो अन्य लड़के भी बेटे को मार रहे थे। बेटे के दोस्त विशाल, शिवा व फारुल ने उसे बचाने की कोशिश की।
बचाव में खुद शोर मचाया तो हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग गए। कामेश को बचाने में विशाल के दाहिने हाथ की कलाई पर छुरी लगी थी। विशाल व अन्य कामेश को लेकर पीजीआई पहुंचे। यहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।
पड़ोस की नाबालिग लड़की को छेड़छड़ से रोका था
विशाल व फारुल ने बताया कि 7 जून 2021 को राहुल ने पड़ोस की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व जबरदस्ती की कोशिश की थी। हमने व कामेश ने लड़की की मदद की थी। उस समय राहुल वहां से भाग गया था। इसी रंजिश में राहुल ने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।
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रोहतक। बॉक्सर कामेश उर्फ रौनक की हत्या गैर इरादतन की गई। इस मामले में अदालत ने तेज कॉलोनी निवासी राहुल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी राहुल के भाई सन्नी को बरी किया है। यह फैसला सोमवार को एएसजे अनिल कौशिक की अदालत ने दिया।
अदालत में दर्ज अभियोग के अनुसार, पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने 8 जून 2021 को हत्या का केस दर्ज किया था। इसमें पाड़ा मोहल्ला निवासी नगर निगम के सहायक पद पर तैनात राजेश कुमार ने कहा है कि बेटा कामेश उर्फ रौनक 7 जून की रात घर से गया था।
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वह दोस्त विशाल व शिवा के घर तेज काॅलोनी में जाने की बात कहकर गया था। कामेश घर नहीं आया तो उसे लेने के लिए तेज काॅलोनी गया। वहां रात 9:45 बजे शिवा के घर के नजदीक झगड़ा हो रहा था। यहां कामेश को राहुल उर्फ नाली, उसका भाई सन्नी, रोहित व दो अन्य लड़के झगड़ा कर रहे थे।
मेरे देखते-देखते राहुल ने कामेश को सीने व पेट में छुरियां मार दीं। उसके दोनों भाई सन्नी और रोहित, कामेश को पकड़े हुए थे। दो अन्य लड़के भी बेटे को मार रहे थे। बेटे के दोस्त विशाल, शिवा व फारुल ने उसे बचाने की कोशिश की।
बचाव में खुद शोर मचाया तो हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग गए। कामेश को बचाने में विशाल के दाहिने हाथ की कलाई पर छुरी लगी थी। विशाल व अन्य कामेश को लेकर पीजीआई पहुंचे। यहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।
पड़ोस की नाबालिग लड़की को छेड़छड़ से रोका था
विशाल व फारुल ने बताया कि 7 जून 2021 को राहुल ने पड़ोस की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व जबरदस्ती की कोशिश की थी। हमने व कामेश ने लड़की की मदद की थी। उस समय राहुल वहां से भाग गया था। इसी रंजिश में राहुल ने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।