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पीएमएमवीवाई के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे पांच हजार : डीसी
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। गर्भवती व पोषण देने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चलाई हुई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को गर्भावस्था एवं शिशु जन्म पर आवश्यक देखभाल के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत शर्तें पूरी करने वली महिलाओं को 5 हजार रुपये वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ बेटी के जन्म पर निर्धारित पात्रता पूरी होने पर प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।
योजना में पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच व तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण एवं प्रथम टीकाकरण जैसी निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने, कुपोषण को कम करना व सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है।
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उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पात्र महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेल्पलाइन 0172-2560349 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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रोहतक। गर्भवती व पोषण देने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चलाई हुई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को गर्भावस्था एवं शिशु जन्म पर आवश्यक देखभाल के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत शर्तें पूरी करने वली महिलाओं को 5 हजार रुपये वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ बेटी के जन्म पर निर्धारित पात्रता पूरी होने पर प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।
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योजना में पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच व तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण एवं प्रथम टीकाकरण जैसी निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने, कुपोषण को कम करना व सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है।
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उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पात्र महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेल्पलाइन 0172-2560349 पर भी संपर्क किया जा सकता है।