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आरटीई दाखिला : दस्तावेजों की फिजिकल जांच शुरू
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16-रोहतक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले के लिए दस्तावेजों
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रोहतक। शिक्षा विभाग ने बुधवार से आरटीई के आवेदन पत्रों के दस्तावेजों की भौतिक (फिजिकल) जांच शुरू कर दी है। इसके तहत बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अभिभावकों ने कतारों में लगकर अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाया। आवेदन पत्र सुबह 9 से शाम पांच बजे तक जमा किए जा रहे हैं।
हरियाणा में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऑनलाइन ड्रा निकालने से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी खंड स्तर पर दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 24 अप्रैल तक चलेगी। अभिभावक अपने बच्चों के आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर बीईओ कार्यालय पहुंच रहे हैं।
विभाग ने आय के प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। एक लाख से कम आय वाले परिवारों बच्चों के आवेदन मान्य माने जा रहे हैं। 24 अप्रैल के बाद विभाग की ओर से अंतिम सूची तैयार की जाएगी और जल्द ही ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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वर्जन
निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सही दस्तावेज लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पहुंचे। अभिभावक समय का विशेष ध्यान रखें ।
- दिलजीत सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
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विभागीय निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 24 अप्रैल तक चलेगी। अभिभावक अपने बच्चों के आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर बीईओ कार्यालय पहुंच रहे हैं।
विभाग ने आय के प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। एक लाख से कम आय वाले परिवारों बच्चों के आवेदन मान्य माने जा रहे हैं। 24 अप्रैल के बाद विभाग की ओर से अंतिम सूची तैयार की जाएगी और जल्द ही ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
वर्जन
निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक सही दस्तावेज लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पहुंचे। अभिभावक समय का विशेष ध्यान रखें ।
- दिलजीत सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
