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Sirsa News: अब अवैध कॉलोनियाें व खसरा नंबर के नोटिस बोर्ड तहसीलों में लगेंगे

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 29 Apr 2026 12:10 AM IST
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kkhasara board will be shown in tehsil
फ़ाइल फोटो जेसीडी के पीछे अवैध निर्माण गिराते हुए डी टी पी विभाग
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अवैध कॉलोनियों की सूची होगी जारी, हाल ही मुख्यालय से जारी हुए है आदेश
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सिरसा के बाद डीटीपी विभाग का ऐलनाबाद पर विशेष फोकस
बेगू रोड पर अवैध रूप से काटी जा रहीं दो कॉलोनियों को जारी हुए नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अवैध कॉलोनियों पर जहां नोटिस व अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई जिला नगर योजनाकार विभाग कर रहा हैं, वहीं, अब इन कॉलोनियों और खसरा नंबरों की सूची के तहसीलों में नोटिस बोर्ड लगेंगे ताकि कोई आमजन धोखाधड़ी का शिकार न हो। वे तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री से पहले भी हर चीज को जान सकें।

जिला नगर योजनाकार की अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई में सामने आया है कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को गुमराह कर प्लॉट बेचे जाते हैं। बाद में जिला नगर योजनाकार विभाग उस पर कार्रवाई करता है तो लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
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इस प्रकार आमजन को आर्थिक नुकसान न हो इसलिए मुख्यालय स्तर से विशेष आदेश जिला नगर योजनाकार अधिकारियों को जारी हुए हैं। इसके बाद अब जल्द ही जिले की सभी तहसीलों में यह बोर्ड जारी होंगे।
अधिकारियों के अनुसार, सिरसा में अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में हाल ही में पुराना डेरा सच्चा सौदा के आसपास अवैध रूप से काटी जा रहीं दो कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। यदि निर्माण होता है तो उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इन कॉलोनियों के खसरा नंबर 35/11/2/2, 12/2/1,19,20 36/16,17/1,69/13,14,17/2,18 हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे इन खसरा नंबर में प्लॉट न लें। कार्ड या अन्य प्रकार के किसी भी शपथपत्र से जमीन का कोई टुकड़ा न खरीदें।
ऐलनाबाद पर विशेष फोकस
सिरसा के साथ साथ ऐलनाबाद को मौजूदा समय में काॅलोनाइजरों ने अपना गढ़ बना लिया है। बड़े स्तर पर कॉलोनियां बिना अनुमति विकसित हो रही हैं। पिछले छह माह में लगातार ऐलनाबाद क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण गिराने के साथ-साथ नोटिस भी जारी किए गए हैं। विभाग के अधिकारियों की मानें तो ऐलनाबाद का दायरा बढ़ने के बाद तेजी से अवैध निर्माण की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस तरह के निर्माण पर विभाग की पैनी नजर है।
एक साल की सजा के साथ लाखों का जुर्माना तय
अधिकारियों के अनुसार, अवैध कॉलोनी को लेकर नए नियम आ गए हैं। पहले जहां सजा और जुर्माना खरीदार और बेचने वाले को लगता था। अब ऐसा नहीं हैं। कॉलोनाइजर व खरीदार को एक साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही न्यायाधीश कलेक्टर रेट का 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकते हैं। यहां तक कि भूमि का रिहायशी या एग्रीकल्चर भूमि के कलेक्टर रेट को लेना है। यह न्यायाधीश ही तय करेंगे। ऐसे में बड़े अवैध कॉलोनाइजरों के लिए जेल के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं।
कोट्स
लोगों से अपील है कि वे लाइसेंसी या पुराने समय में वैध हुईं कॉलोनियों में ही प्लॉट या जमीन खरीदें। प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार विभाग, नगर परिषद या तहसील से कंफर्म जरूर कर लें। लोगों के साथ लगातार प्रॉपर्टी में हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए मुख्यालय से आदेश जारी हुए हैं कि अवैध कॉलोनियों के नाम व खसरा नंबरों के तहसीलों में नोटिस बोर्ड लगाए जाएं ताकि तहसील में रजिस्ट्री करवाने वाला हर व्यक्ति हकीकत जान सके। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी जारी रहेगी।
-कर्मबीर सिंह झांझड़िया, जिला नगर योजनाकार
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