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Sirsa News: निवर्तमान सचिव को दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 11:08 PM IST
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Order to provide documents to the outgoing secretary
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सिरसा। सिरसा क्लब चुनावों और सदस्यता के लिए पैदा हुए विवाद की सुनवाई सोमवार को वीसी के माध्यम से रजिस्ट्रार गौरव शर्मा ने की। दोनों पक्षों को 45 मिनट सुनने के बाद उन्होंने सचिव को आदेश दिए हैं कि वे अब तक की साधारण बैठकों का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएंगे। इतना ही नहीं, मृत सदस्यों और स्वयं क्लब छोड़ने वाले सदस्यों के मृत्यु प्रमाण पत्र व स्वयं छोडने के शपथ पत्रों की काॅपी प्रस्तुत करेंगे।
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25 नवंबर सुबह 11 बजे तक उन्हें यह दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इसके बाद ही चुनावों करवाने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं, मंगलवार को आवेदन पत्रों के सत्यापन का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से रजिस्ट्रार ने दस्तावेज तलब किए हैं, उस आधार पर चुनाव होने पर प्रश्नचिन्ह लग गया हैं। सचिव की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाने वाले निवर्तमान उप प्रधान व अन्य सदस्यों ने अपना पक्ष तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। रजिस्ट्रार ने स्वयं माना की कहीं न कहीं सांविधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं किया गया है।
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दोनों पक्षों से यह मांगे हैं दस्तावेज

आरोपी लगाने वाले पक्ष को उनकी ओर से हाउस की बैठक बुलाने के लिए जारी किए गए नोटिस या पत्र की काॅपी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें यदि उन्होंने यह नोटिस चस्पा किया है तो उसकी फोटो उपलब्ध करवाएं। सचिव पक्ष से अब तक सिरसा क्लब में हुई सभी हाउस की बैठकों की प्रोसिडिंग रजिस्टर की काॅपी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही चुनावों के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया लिखी गई है, उसकी काॅपी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मृत सदस्यों का मृत्यु प्रमाणपत्र व स्वयं छोड़ने वालों को स्वयं घोषणा पत्र की कॉपी की मांग की है। 87 नए सदस्यों को किस आधार पर सदस्य बनाया गया है, उस प्रक्रिया के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। 950 से ज्यादा सदस्यों को सदस्य किस आधार पर बनाया गया है, उन नियमों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।



यह है मामला

सिरसा क्लब में अक्तूबर माह में चुनाव करवाए जाने थे। इन चुनावों से पहले हाउस की बैठक बुलाई जानी थी, ताकि उसमें नए सदस्यों को मान्यता देना व अन्य चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आरोप है कि सचिव ने इन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। राजनेताओं के बेटों, पत्नी, पार्षद प्रतिनिधि आदि को सदस्य बना दिया है, जिनकी सूची हाउस में पास नहीं करवाई गई है।



रजिस्ट्रार का रवैया सकारात्मक रहा : ईशु बंसल



उप प्रधान ईशू बंसल ने बताया कि सोमवार को 45 मिनट तक सुनवाई रजिस्ट्रार ने की है। इस सुनवाई में उन्होंने उनका पक्ष को सुना। उनका सकारात्मक रवैया रहा है। हमें उम्मीद है कि मंगलवार को वे चुनावों के लिए ठोस निर्णय लेंगे। हमें पूर्ण उम्मीद है कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया रद्द होगी। ऐसा नहीं होता है तो 27 नवंबर को हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई कर आगामी आदेश देगी।
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