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आरटीई दाखिला : 413 स्कूलों के आवेदनों की जांच के निर्देश
Sun, 12 Jul 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 12 Jul 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र के करीब तीन महीने बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। अधिकांश निजी स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं लेकिन आरटीई के तहत चयनित कई बच्चों को अब भी प्रवेश मिलने का इंतजार है।
दूसरे चरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 413 स्कूलों से संबंधित आवेदनों के दस्तावेज का सत्यापन 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बीईओ को पोर्टल पर अपलोड सभी आवेदनों की गहन जांच करनी होगी। सत्यापन के दौरान आवेदकों की आयु, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज का मिलान किया जाएगा।
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आदेश के अनुसार, किसी आवेदन में दस्तावेज अधूरे, त्रुटिपूर्ण या अमान्य पाए जाते हैं तो उसका स्पष्ट कारण पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा ताकि आगे की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके।
आरटीई दाखिलों में लगातार हो रही देरी को लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि सत्र शुरू हुए तीन महीने हो चुके हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के दाखिलों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
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सिरसा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र के करीब तीन महीने बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। अधिकांश निजी स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं लेकिन आरटीई के तहत चयनित कई बच्चों को अब भी प्रवेश मिलने का इंतजार है।
दूसरे चरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 413 स्कूलों से संबंधित आवेदनों के दस्तावेज का सत्यापन 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बीईओ को पोर्टल पर अपलोड सभी आवेदनों की गहन जांच करनी होगी। सत्यापन के दौरान आवेदकों की आयु, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज का मिलान किया जाएगा।
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आदेश के अनुसार, किसी आवेदन में दस्तावेज अधूरे, त्रुटिपूर्ण या अमान्य पाए जाते हैं तो उसका स्पष्ट कारण पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा ताकि आगे की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके।
आरटीई दाखिलों में लगातार हो रही देरी को लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि सत्र शुरू हुए तीन महीने हो चुके हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के दाखिलों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।