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Sirsa News: नाबालिग छात्रा का पीछा करने के दोषी को तीन साल की कैद, 20 हजार रुपये पीड़ित को मिला मुआवजा

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 06 Jun 2026 09:43 PM IST
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The culprit who followed the minor student was sentenced to three years in prison, and the victim received 20 thousand rupees in compensation
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सिरसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का पीछा कर परेशान करने और धमकी देने के मामले में शनिवार को दोषी संदीप को तीन वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इस बारे में ओढ़ां थाने में 3 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता उस समय 9वीं कक्षा की छात्रा थी। शिकायत में बताया कि 20 अगस्त 2022 को स्कूल से छुट्टी के बाद आरोपी संदीप ने उसका रास्ता रोककर दोस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर वह लगातार स्कूल आते-जाते उसका पीछा कर परेशान करने लगा।
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शिकायत के अनुसार 28 अगस्त 2022 की रात आरोपी ने पीड़िता के घर पर फोन कर उसके परिवार के बारे में जानकारी ली। इसके अगले दिन उसने रास्ते में छात्रा को रोककर धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा।
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घटना के बाद पीड़िता ने पूरी जानकारी अपनी मां को दी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। शनिवार को सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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