सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Bulldozers demolished 17 shops in Sonipat: They were built on custodian land

सोनीपत में 17 दुकानों पर चला बुलडोजर: कस्टोडियन की जमीन पर बनी थी, जिला राजस्व अधिकारी व तहसीलदार रहे मौजूद

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 30 Oct 2025 02:41 PM IST
सार

यह मामला कई साल तक लंबित रहा। 19 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल ने स्टे निरस्त किया था। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को प्रशासन ने 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।

विज्ञापन
Bulldozers demolished 17 shops in Sonipat: They were built on custodian land
17 दुकानों को बुलडोजर चलाकर गिराया - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सुभाष चौक के पास कस्टोडियन की जमीन पर बनी 17 दुकानों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। तहसीलदार ने इन दुकानों को गिराने के लिए बुधवार को नोटिस जारी किया था। प्रशासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई की तैयारियों को देखते हुए दुकानदारों ने वीरवार सुबह दुकानों खाली करना शुरू कर दिया था। दोपहर के समय जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा व तहसीलदार कीर्ति की देखरेख में दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।



वर्ष 1977 में तत्कालीन नगरपालिका ने पार्किंग और ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित स्थान पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिया था। जब इस गलती का संज्ञान लिया गया तो इसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, जिसके तहत 27 अक्तूबर 2009 को एक तरफ की 11 दुकानें तोड़ दी गईं थी, लेकिन एटलस रोड की ओर बनी दुकानों के दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह मामला कई साल तक लंबित रहा। 19 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल ने स्टे निरस्त किया था। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को प्रशासन ने 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। 22 अगस्त को दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया और प्रशासन ने बिजली काटने के बाद कार्यवाही शुरू की, लेकिन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से स्टेटस को (यथास्थिति) ले लिया, जिससे कार्रवाई रुक गई थी।

नगर निगम ने दायर किए थे शपथ पत्र
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां नगर निगम ने अपने पक्ष में शपथ पत्र दायर कर स्पष्ट किया कि 2009 से इन दुकानों से किराया लेना बंद कर दिया गया था और इनका निर्माण अवैध है। तथ्यों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को स्टे निरस्त कर दिया और दुकानों को हटाने के आदेश दिए थे।

नगर निगम कर चुका पुनर्वास करने का प्रस्ताव पारित
सेक्टर-23 स्थित सामुदायिक केंद्र में 3 अक्तूबर नगर निगम की हाउस की बैठक में 225 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें सुभाष चौक पर कस्टोडियन की जमीन पर बनी 17 दुकानों के टूटने के बाद पुनर्वास करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed