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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 19 Sep 2025 02:25 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
एक महिला ने 24 जून 2024 को शहर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी दसवीं में पढ़ती है। बेटी उनकी ननद के घर पर रह रही थी। वह ननद के घर पर गई तो पता लगा कि उनकी बेटी तीन-चार दिन से खाना नहीं खा रही है। उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। उन्होंने बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पड़ोसी सुमित उर्फ टीनू उसे 17 जून 2024 को बहकाकर होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में होटल में जाकर सबूत भी जुटाए थे। मामले में पुलिस ने 4 पॉक्सो एक्ट इजाद की थी।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सुमित को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। बहकाकर ले जाने में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

एक महिला ने 24 जून 2024 को शहर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी दसवीं में पढ़ती है। बेटी उनकी ननद के घर पर रह रही थी। वह ननद के घर पर गई तो पता लगा कि उनकी बेटी तीन-चार दिन से खाना नहीं खा रही है। उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। उन्होंने बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पड़ोसी सुमित उर्फ टीनू उसे 17 जून 2024 को बहकाकर होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में होटल में जाकर सबूत भी जुटाए थे। मामले में पुलिस ने 4 पॉक्सो एक्ट इजाद की थी।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सुमित को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। बहकाकर ले जाने में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।