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Yamuna Nagar News: अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 21 Mar 2026 12:27 AM IST
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अवैध कॉलोनी में निर्माण को तोड़ती जेसीबी। डीआईपीआरओ
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संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। गणपति विहार के निकट व्यासपुर-छछरौली रोड पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैली इस कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ कनिष्ठ अभियंता राहुल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी सहायक संजीव कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे। इसके अलावा थाना प्रबंधक और राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रही। अभियान के दौरान कॉलोनी में बनाई गई कच्ची सड़कों का जाल, डिमार्केशन ब्लॉक और एक डीपीसी को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कॉलोनी बिना किसी वैध अनुमति के विकसित की जा रही थी।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि संबंधित भू-मालिकों को पहले ही कंट्रोल एरिया एक्ट 1963 की धारा 12(2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने विभागीय आदेशों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का कार्य जारी रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कॉलोनी को विकसित करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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व्यासपुर। गणपति विहार के निकट व्यासपुर-छछरौली रोड पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैली इस कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ कनिष्ठ अभियंता राहुल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी सहायक संजीव कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे। इसके अलावा थाना प्रबंधक और राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रही। अभियान के दौरान कॉलोनी में बनाई गई कच्ची सड़कों का जाल, डिमार्केशन ब्लॉक और एक डीपीसी को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कॉलोनी बिना किसी वैध अनुमति के विकसित की जा रही थी।
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जिला नगर योजनाकार ने बताया कि संबंधित भू-मालिकों को पहले ही कंट्रोल एरिया एक्ट 1963 की धारा 12(2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने विभागीय आदेशों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का कार्य जारी रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कॉलोनी को विकसित करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।