{"_id":"6a344d7a0a2d61256b0ba5b2","slug":"court-yamuna-nagar-news-c-246-1-ymn1007-158101-2026-06-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: स्मैक तस्करी के तीन दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: स्मैक तस्करी के तीन दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 19 Jun 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने स्मैक बरामदगी के एक मामले में तीन दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने डेकड़ी वाला निवासी आशीष, विपुल और शामली जिले के ब्राह्मण खेड़ा निवासी राजकुमार को दोषी मानते हुए यह दंड सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 नवंबर 2021 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। स्मैक बरामदगी मामले में दोषी करार दिए गए आशीष, विपुल और राजकुमार से वसूली जाने वाली 15-15 हजार रुपये की जुर्माना राशि वृद्धाश्रम को दी जाएगी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आदेश में यह व्यवस्था की है।
विज्ञापन
यमुनानगर। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने स्मैक बरामदगी के एक मामले में तीन दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने डेकड़ी वाला निवासी आशीष, विपुल और शामली जिले के ब्राह्मण खेड़ा निवासी राजकुमार को दोषी मानते हुए यह दंड सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 नवंबर 2021 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। स्मैक बरामदगी मामले में दोषी करार दिए गए आशीष, विपुल और राजकुमार से वसूली जाने वाली 15-15 हजार रुपये की जुर्माना राशि वृद्धाश्रम को दी जाएगी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आदेश में यह व्यवस्था की है।