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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Mon, 03 Aug 2026 12:11 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 12:11 AM IST
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Accused granted bail in 'Chitta' seizure case.
विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने दी राहत
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20 जून को नाके के दौरान कार से बरामद हुआ था 17 ग्राम चिट्टा


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने 17 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर आरोपी को जमानत देने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

अदालत में दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है तथा अब उससे किसी प्रकार की बरामदगी या हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी जांच और न्यायालय की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेगा तथा अदालत की ओर से लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। वहीं, राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को रिहा किया गया तो उसके फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने अथवा दोबारा मादक पदार्थों से जुड़े अपराध में शामिल होने की आशंका है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। अदालत के आदेश के अनुसार 20 जून 2026 की सुबह पुलिस टीम बलोह के समीप मलयावर लिंक मार्ग पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान भगेड़ की ओर से एक ऑल्टो कार पहुंची। पुलिस के अनुसार वाहन में सवार दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गए, जिस पर संदेह होने पर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सहचालक सीट के नीचे फुटमैट के नीचे रखे एक पारदर्शी पॉलीथीन पैकेट से 17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने, किसी भी गवाह को धमकी या प्रलोभन नहीं देने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, बिना अदालत की अनुमति भारत से बाहर नहीं जाने, प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने तथा भविष्य में इसी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होने की शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिए हैं कि चालान अदालत में पेश होने तक आरोपी प्रत्येक माह की पांच तारीख को थाना घुमारवीं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
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