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Bilaspur News: चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी को मिली जमानत
Mon, 29 Jun 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 29 Jun 2026 11:43 PM IST
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अदालत से
9.2 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में रिहाई के आदेश
संवाद न्यूज़ एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं की विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अदालत ने चिट्टा तस्करी के एक मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत का रुख कर सकेगा।
पुलिस के अनुसार 12 मई 2026 की रात गश्त के दौरान भगेड़ स्थित ओवरहेड फुटब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में रोका गया था। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के डिजिटल मीटर और हेडलाइट के बीच छिपाकर रखा गया 9.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से अब किसी प्रकार की बरामदगी या पूछताछ शेष नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी की है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कठोर प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। अदालत ने यह भी माना कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से आगे किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसे अनावश्यक रूप से जेल में रखना उचित नहीं होगा।
अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने, बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने, प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने तथा भविष्य में किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं होने की शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है।
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9.2 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में रिहाई के आदेश
संवाद न्यूज़ एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं की विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अदालत ने चिट्टा तस्करी के एक मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत का रुख कर सकेगा।
पुलिस के अनुसार 12 मई 2026 की रात गश्त के दौरान भगेड़ स्थित ओवरहेड फुटब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में रोका गया था। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के डिजिटल मीटर और हेडलाइट के बीच छिपाकर रखा गया 9.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से अब किसी प्रकार की बरामदगी या पूछताछ शेष नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी की है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कठोर प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। अदालत ने यह भी माना कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से आगे किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसे अनावश्यक रूप से जेल में रखना उचित नहीं होगा।
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अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने, बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने, प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने तथा भविष्य में किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं होने की शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है।
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