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Bilaspur News: एक हजार वर्ग मीटर से अधिक के प्लाॅट में निर्माण से पहले स्वीकृति लेना अनिवार्य
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चामियां पंचायत में लोगों को दी गई टीसीपी नियमों को लेकर जानकारियां
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। सहायक नगर योजनाकार कार्यालय सोलन की ओर से कसौली क्षेत्र में टीसीपी के नियमों को लेकर जनजागरण मंच का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडलीय नगर योजना कार्यालय सोलन से आए अधिकारियों ने लोगों को टीसीपी अधिनियम और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया।
कार्यक्रम के दौरान सहायक नगर योजनाकार राज मोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला प्लॉट है और उस पर कोई निर्माण कार्य करना है, तो उसके लिए टीसीपी विभाग से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि इस जनजागरण मंच के माध्यम से लोगों को टीसीपी नियमों, अधिनियमों और भवन निर्माण से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि भविष्य में क्षेत्र का विकास सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। राज मोहन सिंह ने कहा कि अभी चामियां क्षेत्र में टीसीपी एक्ट को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। लेकिन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोगों को पहले से जागरूक किया जाए। कहा कि विभाग का उद्देश्य है कि जब भी यहां अधिनियम लागू हो, तो लोग नियमों से पहले ही अवगत हों और भवन निर्माण नियमानुसार करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल विभाग लोगों को नियमों के बारे में जानकारी देने का कार्य कर रहा है। भविष्य में सरकार और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही यहां टीसीपी एक्ट लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभाग की ओर से आए पुष्पेंद्र कश्यप प्लानिंग ऑफिसर, अशोक राणा जूनियर इंजीनर, मनोहर कौंडल सीनियर असिस्टेंट ने भी लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों ने भवन निर्माण से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान चामियां मंजू देवी, सचिव रमा देवी, जगजीतनगर के पूर्व उप प्रधान मेहर चंद, सचिव पूर्व प्रधान कसौली गढखल राम सिंह मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। सहायक नगर योजनाकार कार्यालय सोलन की ओर से कसौली क्षेत्र में टीसीपी के नियमों को लेकर जनजागरण मंच का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडलीय नगर योजना कार्यालय सोलन से आए अधिकारियों ने लोगों को टीसीपी अधिनियम और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया।
कार्यक्रम के दौरान सहायक नगर योजनाकार राज मोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला प्लॉट है और उस पर कोई निर्माण कार्य करना है, तो उसके लिए टीसीपी विभाग से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि इस जनजागरण मंच के माध्यम से लोगों को टीसीपी नियमों, अधिनियमों और भवन निर्माण से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि भविष्य में क्षेत्र का विकास सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। राज मोहन सिंह ने कहा कि अभी चामियां क्षेत्र में टीसीपी एक्ट को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। लेकिन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोगों को पहले से जागरूक किया जाए। कहा कि विभाग का उद्देश्य है कि जब भी यहां अधिनियम लागू हो, तो लोग नियमों से पहले ही अवगत हों और भवन निर्माण नियमानुसार करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल विभाग लोगों को नियमों के बारे में जानकारी देने का कार्य कर रहा है। भविष्य में सरकार और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही यहां टीसीपी एक्ट लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभाग की ओर से आए पुष्पेंद्र कश्यप प्लानिंग ऑफिसर, अशोक राणा जूनियर इंजीनर, मनोहर कौंडल सीनियर असिस्टेंट ने भी लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों ने भवन निर्माण से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान चामियां मंजू देवी, सचिव रमा देवी, जगजीतनगर के पूर्व उप प्रधान मेहर चंद, सचिव पूर्व प्रधान कसौली गढखल राम सिंह मौजूद रहे।