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नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा : केंद्रों के आसपास कल रहेंगे कई प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 11 Dec 2025 11:53 PM IST
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शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी।
बिलासपुर। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से शनिवार को कक्षा छठी में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन उपमंडल सदर बिलासपुर में होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने को लेकर एसडीएम सदर राजदीप सिंह ने आवश्यक प्रतिबंध लगाए हैं।
यह परीक्षा उपमंडल के तीन परीक्षा केंद्रों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर, छात्रा पाठशाला बिलासपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला में होगी। एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे बच्चों को सुगम, सुरक्षित और शांत माहौल मिले, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास होने वाली किसी भी प्रकार की भीड़, शोर, गतिविधि या अशांति को रोकना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निकट लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा दिवस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने का कार्य भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक हलचल या अव्यवस्था न हो। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवारें या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना सख्ती से वर्जित रहेगा।
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बिलासपुर। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से शनिवार को कक्षा छठी में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन उपमंडल सदर बिलासपुर में होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने को लेकर एसडीएम सदर राजदीप सिंह ने आवश्यक प्रतिबंध लगाए हैं।
यह परीक्षा उपमंडल के तीन परीक्षा केंद्रों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर, छात्रा पाठशाला बिलासपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला में होगी। एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे बच्चों को सुगम, सुरक्षित और शांत माहौल मिले, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास होने वाली किसी भी प्रकार की भीड़, शोर, गतिविधि या अशांति को रोकना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निकट लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा दिवस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने का कार्य भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक हलचल या अव्यवस्था न हो। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवारें या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना सख्ती से वर्जित रहेगा।
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