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Bilaspur News: आचार संहिता का पहरा, दीवारों से उतरे सियासत के पोस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 23 Apr 2026 11:53 PM IST
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नगर परिषद बिलासपुर के मैदान रखे शहर से हटाए होर्डिंग। संवाद
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चुनाव घोषणा के साथ सक्रिय हुआ प्रशासन, शहरभर से हटाए गए होर्डिंग-बैनर
प्रचार सामग्री हटाकर निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बढ़ा कदम
200 से अधिक होर्डिंग उतारकर नगर परिषद कार्यालय में किए जमा
चौक-चौराहों पर लगे पोस्टर उतरने के बाद पूरी तरह साफ हुआ शहर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नगर परिषद के चुनावों की घोषणा के साथ ही शहर में सियासी रंगत अचानक फीकी पड़ गई है। आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे शहर में लगे राजनीतिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों को हटाने का व्यापक अभियान चलाया। शहर के मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, बस अड्डा क्षेत्र, सरकारी भवनों और प्रमुख सड़कों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं थीं।
इस अभियान के दौरान कर्मचारियों ने एक-एक स्थान पर जाकर राजनीतिक दलों, सरकार की ओर से लगाए गए होर्डिंग को हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर की दीवारें, जो अब तक राजनीतिक चेहरों से भरी हुई थीं, एकदम साफ नजर आने लगी हैं। अभियान के दौरान करीब 200 से अधिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं। इन्हें इकट्ठा कर नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रचार न हो सके।
नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए गए सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे शहर को कवर किया गया है। स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्थान पर दोबारा से बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या दल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं, जो लगातार शहर का निरीक्षण कर रही हैं। इससे साफ हो गया है कि इस बार चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान अनावश्यक पोस्टरबाजी और गंदगी पर रोक लगनी चाहिए। वहीं, राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के लिए यह साफ संदेश है कि वे चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित स्थानों और अनुमति के अनुसार ही प्रचार करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नगर परिषद के चुनावों की घोषणा के साथ ही शहर में सियासी रंगत अचानक फीकी पड़ गई है। आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे शहर में लगे राजनीतिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों को हटाने का व्यापक अभियान चलाया। शहर के मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, बस अड्डा क्षेत्र, सरकारी भवनों और प्रमुख सड़कों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं थीं।
इस अभियान के दौरान कर्मचारियों ने एक-एक स्थान पर जाकर राजनीतिक दलों, सरकार की ओर से लगाए गए होर्डिंग को हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर की दीवारें, जो अब तक राजनीतिक चेहरों से भरी हुई थीं, एकदम साफ नजर आने लगी हैं। अभियान के दौरान करीब 200 से अधिक होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं। इन्हें इकट्ठा कर नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रचार न हो सके।
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नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए गए सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे शहर को कवर किया गया है। स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्थान पर दोबारा से बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या दल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं, जो लगातार शहर का निरीक्षण कर रही हैं। इससे साफ हो गया है कि इस बार चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान अनावश्यक पोस्टरबाजी और गंदगी पर रोक लगनी चाहिए। वहीं, राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के लिए यह साफ संदेश है कि वे चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित स्थानों और अनुमति के अनुसार ही प्रचार करें।

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