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Hamirpur (Himachal) News: नादौन में अब कभी भी बनवा सकते हैं ट्रेड लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 25 Jan 2026 01:24 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। नगर परिषद नादौन के तहत अब दुकानदार अपने ट्रेड लाइसेंस कभी भी बनवा सकते हैं। नगर परिषद ने लोगों को राहत प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया है।
इस लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिए तय की गई है। ऐसे में दुकानदार अपनी सुविधा अनुसार इस लाइसेंस को कभी भी बनवा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस को लेकर दुकानदारों में इसकी अवधि को लेकर संशय था। दुकानदारों की मांग थी कि इसे मार्च तक किया जाना चाहिए। ऐसे में नगर परिषद ने यह निर्णय लिया है कि दुकानदार अगर फरवरी में बनवाते हैं, तो यह आगामी एक वर्ष तक ही मान्य होगा।
बता दें कि नगर परिषद के तहत आने वाले सभी प्रकार के दुकानदारों, रेहड़ी धारकाें व स्ट्रीट वेंडर को यह लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य दुकानदारों की पहचान करना है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्षेत्र में कितने व्यापारी हैं तथा कौन सा व्यापारी क्या कारोबार कर रहा है।
इससे नगर परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सबलेटिंग जैसे मामलों पर भी अंकुश लगेगा। इसमें व्यापारियों को 300 रुपये से 500 रुपये तक शुल्क प्रदान करना होगा। दुकानदारों की मानें तो नगर परिषद का निर्णय लोगों के हित में है।
कोट :
नगर परिषद नादौन के तहत सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। दुकानदार कभी भी ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसकी अवधि एक वर्ष तय की गई है। -रमन कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नादौन
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इस लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिए तय की गई है। ऐसे में दुकानदार अपनी सुविधा अनुसार इस लाइसेंस को कभी भी बनवा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस को लेकर दुकानदारों में इसकी अवधि को लेकर संशय था। दुकानदारों की मांग थी कि इसे मार्च तक किया जाना चाहिए। ऐसे में नगर परिषद ने यह निर्णय लिया है कि दुकानदार अगर फरवरी में बनवाते हैं, तो यह आगामी एक वर्ष तक ही मान्य होगा।
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बता दें कि नगर परिषद के तहत आने वाले सभी प्रकार के दुकानदारों, रेहड़ी धारकाें व स्ट्रीट वेंडर को यह लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य दुकानदारों की पहचान करना है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्षेत्र में कितने व्यापारी हैं तथा कौन सा व्यापारी क्या कारोबार कर रहा है।
इससे नगर परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सबलेटिंग जैसे मामलों पर भी अंकुश लगेगा। इसमें व्यापारियों को 300 रुपये से 500 रुपये तक शुल्क प्रदान करना होगा। दुकानदारों की मानें तो नगर परिषद का निर्णय लोगों के हित में है।
कोट :
नगर परिषद नादौन के तहत सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। दुकानदार कभी भी ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसकी अवधि एक वर्ष तय की गई है। -रमन कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नादौन