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Hamirpur (Himachal) News: संपत्ति कर जमा करवाने में गंभीरता नहीं दिखा रहे लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 28 Mar 2026 01:34 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। स्थानीय निकाय के तहत संपत्ति कर जमा करवाने के लिए लोग अधिक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। नगर परिषद नादौन के तहत अभी तक केवल छह लाख रुपये ही संपत्ति कर के रूप में जमा हुए हैं।
अगर लोग संपत्ति कर में छूट पाना चाहते हैं, तो उन्हें शनिवार तक अपने बिल जमा करवाने होंगे। नगर परिषद नादौन के तहत अगर लोग अभी अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर वह निकाय की ओर से प्रदान की जा रही छूट से वंचित रह जाएंगे। नगर परिषद नादौन के तहत लोगों को बिल जनरेट होने के 14 दिन के भीतर ही दस फीसदी की छूट मिल सकेगी।
नगर परिषद के तहत करीब 1800 करदाता है। इसमें यूनिट एरिया मैथड का प्रयोग करके संपत्ति कर निर्धारित किया जाता है। इससे नगर परिषद को करीब 20 रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। अधिकारियों के अनुसार अगर लोग तय अवधि के भीतर अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें एक महीने के भीतर बिना जुर्माना लगाए संपत्ति कर जमा करवाना होगा।
अगर इसके बाद भी वह जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें दस फीसदी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यूनिट एरिया मैथड के अनुसार 200 रुपये से दस हजार रुपये तक संपत्ति कर जमा करवाना पड़ सकता है।
कोट :
नगर परिषद के तहत बिल जनरेट होने के 14 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा करवाने पर ही दस फीसदी की छूट मिलेगी। अगर इसके बाद संपत्ति कर जमा करवाते हैं, तो उन्हें दस फीसदी की छूट प्राप्त नहीं होगी। लोगों से आग्रह है कि वह अपना संपत्ति कर जल्द जमा करवा दें। -रमन कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नादौन
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अगर लोग संपत्ति कर में छूट पाना चाहते हैं, तो उन्हें शनिवार तक अपने बिल जमा करवाने होंगे। नगर परिषद नादौन के तहत अगर लोग अभी अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर वह निकाय की ओर से प्रदान की जा रही छूट से वंचित रह जाएंगे। नगर परिषद नादौन के तहत लोगों को बिल जनरेट होने के 14 दिन के भीतर ही दस फीसदी की छूट मिल सकेगी।
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नगर परिषद के तहत करीब 1800 करदाता है। इसमें यूनिट एरिया मैथड का प्रयोग करके संपत्ति कर निर्धारित किया जाता है। इससे नगर परिषद को करीब 20 रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। अधिकारियों के अनुसार अगर लोग तय अवधि के भीतर अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें एक महीने के भीतर बिना जुर्माना लगाए संपत्ति कर जमा करवाना होगा।
अगर इसके बाद भी वह जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें दस फीसदी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यूनिट एरिया मैथड के अनुसार 200 रुपये से दस हजार रुपये तक संपत्ति कर जमा करवाना पड़ सकता है।
कोट :
नगर परिषद के तहत बिल जनरेट होने के 14 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा करवाने पर ही दस फीसदी की छूट मिलेगी। अगर इसके बाद संपत्ति कर जमा करवाते हैं, तो उन्हें दस फीसदी की छूट प्राप्त नहीं होगी। लोगों से आग्रह है कि वह अपना संपत्ति कर जल्द जमा करवा दें। -रमन कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नादौन