हिमाचल: लंबे समय तक केयरटेकर रहने से ही संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं, हाईकोर्ट ने निर्णय में किया स्पष्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 13 Aug 2026 05:30 AM IST
सार
न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत ने ट्रायल कोर्ट और जिला जज कांगड़ा के फैसलों को बरकरार रखते हुए ओम प्रकाश (अब मृत, एलआर के माध्यम से) की ओर से दायर रेगुलर सेकंड अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने खुद पत्र लिखकर स्वीकार किया था कि वह केवल संपत्ति की देखरेख (देखभाल) कर रहा था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क