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Kangra News: महिला पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को 10 साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 23 Mar 2026 05:25 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for assaulting woman
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धर्मशाला। घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। देहरा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने सुलियाह निवासी विशाल को दोषी करार देते हुए सजा के साथ 44 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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मामले में पुलिस थाना देहरा में 6 जनवरी 2022 विक्रम सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 1 जनवरी 2022 की रात आरोपी विशाल सुलियाह निवासी त्रिशला देवी के घर में दवा लेने के बहाने दाखिल हुआ था। वहां उसने लकड़ी के फट्टे से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया।
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महिला की चीखें सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हालत इतनी गंभीर थी कि उसे टांडा से चंडीगढ़ कमांड अस्पताल रेफर करना पड़ा था। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी ने अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें नष्ट कर दी थीं, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि पुलिस की कड़ी तफ्तीश और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने विशाल को दोषी पाया।
इसके बाद अदालत ने धारा 307 और धारा 326 के तहत 10-10 साल की कैद व 15-15 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 452 के तहत सात साल कैद और 10 हजार जुर्माना, जबकि धारा 201 के तहत तीन साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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