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Kangra News: नाबालिग की अश्लील फोटो वायरल करने के दोषी को एक वर्ष की कैद

Sun, 19 Jul 2026 01:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 19 Jul 2026 01:50 AM IST
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One year imprisonment for making obscene photos of a minor viral
धर्मशाला। फर्जी आईडी बनाकर एक नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक पॉक्सो) विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी पर आईटी और पोक्सो एक्ट के तहत 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जुलाई 2023 को पुलिस थाना फतेहपुर में आरोपी के खिलाफ आईपीसी, पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि आरोपी ने नाबालिग की अश्लील सामग्री हासिल कर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए उसे प्रसारित किया और पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
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पुलिस ने मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने सभी गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने के बाद यह सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। संवाद
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