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Kangra News: हेरोइन के साथ पकड़ी महिला को एक वर्ष की जेल की सजा
Wed, 01 Jul 2026 07:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 01 Jul 2026 07:51 AM IST
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धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश-सह-प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में आरोपी महिला कल्पना देवी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छन्नी निवासी दोषी महिला को एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 6 मई 2021 को पुलिस थाना इंदौरा के तहत मिलवां का है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के दौरान पुलिस को देखकर एक महिला ने घबराकर अपने कपड़ों में छिपाया हुआ पॉलीथीन पैकेट सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने महिला को पकड़कर जब पैकेट की जांच की, तो उससे 6.73 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि महिला 6 मई 2021 से 3 मार्च 2023 तक कुल 667 दिन न्यायिक हिरासत में रह चुकी है। चूंकि यह अवधि कोर्ट द्वारा सुनाई गई एक वर्ष की सजा से अधिक है, इसलिए धारा 468 बीएनएसएस के तहत इस अवधि का समायोजन (सेट-ऑफ) कर दिया गया है। ऐसे में दोषी महिला को इस मामले में अब आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
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मामला 6 मई 2021 को पुलिस थाना इंदौरा के तहत मिलवां का है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के दौरान पुलिस को देखकर एक महिला ने घबराकर अपने कपड़ों में छिपाया हुआ पॉलीथीन पैकेट सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने महिला को पकड़कर जब पैकेट की जांच की, तो उससे 6.73 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया।
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अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि महिला 6 मई 2021 से 3 मार्च 2023 तक कुल 667 दिन न्यायिक हिरासत में रह चुकी है। चूंकि यह अवधि कोर्ट द्वारा सुनाई गई एक वर्ष की सजा से अधिक है, इसलिए धारा 468 बीएनएसएस के तहत इस अवधि का समायोजन (सेट-ऑफ) कर दिया गया है। ऐसे में दोषी महिला को इस मामले में अब आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
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